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Chhattisgarh News: रायपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पहले शराब बिक्री को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन जारी, जानिए क्या-क्या हैं पाबंदियां
इस साल का यह आखिरी महीना चल रहा है और नए साल का स्वागत करने के लिए लोग तैयार हैं. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पहले रायपुर में गाइडलाइन जारी कर दी गई है. यहां जानें पूरी डिटेल.
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देश में कोरोना महामारी का प्रभाव खत्म हो गया है. इससे इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है. छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में पिछले साल क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति के साथ नया साल का जश्न मनाया गया. इस साल नए साल के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. चलिए जानते हैं आखिर इस साल क्या पाबंदी है?
न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन
दरअसल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पहले रायपुर में गाइडलाइन जारी कर दिया है. रायपुर जिला और पुलिस प्रशासन ने बीते 15 दिसंबर को रायपुर के रेड क्रॉस सभाकक्ष नए साल को लेकर बैठक आयोजित की गई थी. इसमें रायपुर शहर के सभी होटल, मैरिज पैलेस, क्लब और कैफे के संचालक शामिल हुए थे. बैठक में जिला प्रशासन ने नए साल को शांति पूर्वक और सुरक्षित रूप से मनाये जाने के संबंध में सभी संचालकों को निर्देशित किया गया है. संचालकों को बताया गया है कि कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा. अगर नियमों का उलंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी.
शराब बिक्री के लिए प्रशासन की गाइडलाइन जारी
जिला प्रशासन ने अपने गाइडलाइन में बताया कि संचालकों को कार्यक्रम आयोजन स्थल में सी.सीटी.वी. कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. एनजीटी और पर्यावरण संरक्षण मंडल और शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नए साल के दौरान पटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लायसेंस प्राप्त करना होगा. लायसेंस में निर्धारित समय का पूर्ण रूप से पालन करना होगा. इसके लिए प्रशासन जाँच दल का गठन करेगी.
12:30 बजे के बाद कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जाएगा
रायपुर शहर के एडिशन एसपी ने रायपुर ने सभी संचालकों को निर्देशित किया कि वाहन पार्किंग कैपिसिटी के अनुसार ही लोगों को बुलाया जाए. यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ रहेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जाएगी. इसके अलाव रात 12.30 बजे के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा. इस संबंध में भी आयोजकों और संचालको को निर्देशित किया गया है. वहीं कार्यक्रम आयोजन के पहले जिला प्रशासन सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा. कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक / संचालक के खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी.
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