Ambikapur News: सरगुजा जिले में पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के माफियाओं का साम्राज्य स्थापित हो गया है. जो नियमों कायदों को ताक में रखकर लगातार पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे हैं. लिहाज़ा लगातार शिकायत और अपनी साख बचाने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ जिलेटिन ( मैगजीन हाउस) को सील कर दिया है. गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले में संचालित क्रेशर पर प्रशासन पुलिस और खनिज विभाग लगातार कुछ ना कुछ कार्यवाही कर रहा है. जिसको लेकर क्रेशर संचालकों में आक्रोश तो है. पर प्रशासन के एक्शन के सामने सब कमजोर पड़ जा रहा है.
सरगुजा और बलरामपुर जिले से लगे सरगुजा के चंगोरी इलाके में कई गिट्टी क्रेशर संचालित हैं. मुख्यालय अंबिकापुर से 40 किलोमीटर दूर इस इलाके में क्रेशर की आड़ में कई गोरखधंधे संचालित थे. यहाँ संचालित क्रेशर में ब्लास्टिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्सप्लोसिव का तय पैमाने में उपयोग नहीं किया जा रहा था. जिससे इलाके के लोग हमेशा दहशत के साए में रहते थे. कि कहाँ ब्लासटिंग के दौरान उनके घर ना गिर जाएं. लिहाज़ा इस बार नींद से जागे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने खनिज माफियाओं की नींद उड़ा दी है. और इस संयुक्त कार्यवाही में इलाके के 7 मैगज़ीन हाउस को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है.
खतरनाक है विस्फोटक
गिट्टी क्रेशर के लिए कच्चा माल निकालने के लिए क्रेशर संचालक जिस विस्फोटक का प्रयोग करते हैं. वह बेहद खतरनाक है. प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में जिस मैगज़ीन हाउस को सील किया गया है. उसमे 4-5 टन विस्फोटक रखा जाता है. जानकारी के मुताबिक ये विस्फोटक पदार्थ एक किलोमीटर से अधिक दायरे में तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है. जिससे आस पास एक किलोमीटर के पक्के कच्चे मकान समेत कई संसाधनों को जमींदोज करने के लिए पर्याप्त है. अपनी इस कार्यवाही के दौरान पुलिस और प्रशासन ने अवैध रूप से पत्थर परिवहन कर रहे वाहनों पर भी कार्यवाही की है. इन वाहनों पर एक लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है.
विस्फोटक नियमों का उल्लंघन..एसपी
सरगुजा पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन ने एक साथ कार्यवाही की है. इस दौरान वहां के विस्फोटक भण्डारण मैगज़ीन का औचक निरीक्षण किया गया. जहां काफ़ी पैमाने पर अनियमितता पाई गई . वहां पर सुरक्षा और गार्ड की व्यवस्था नहीं थी. कैरेज ट्रांसपोर्ट से पहले जो नियम है उसका उल्लंघन पाया . जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले सात विस्फोटक भण्डारण मैगज़ीन को सील कर दिया गया है. और सभी लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.