Chhattisgarh Assembly Election 2023: कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव की आमसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत की मौजूदगी में स्कूली बच्चे आमसभा में आ गए. जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने विधायक अम्बिका सिंह देव को नोटिस जारी किया है. वही कलेक्टर ने स्कूल के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है. रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 03 बैकुण्ठपुर से अंकिता सोम ने बैकुंठपुर विधानसभा निर्वाचन के इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर कल 3 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.


बता दे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर से विधानसभा आम निर्वाचन के लिए घोषणा जारी किये जाने के साथ ही कोरिया जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है. रिटर्निंग अधिकारी अंकिता सोम ने जानकारी दी है कि वीडियो निगरानी दल के प्रतिवेदन एवं वीडियो के अवलोकन में यह पाया गया कि 2 नवंबर 2023 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) ग्राउंड में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के स्टार प्रचारक डॉ. चरणदास महंत का आपके पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म में स्टेज पर जन प्रतिनिधियों को गुलदस्ता से स्वागत किया गया एवं फोटोग्राफी हेतु पोज दिया गया. 


इस तरह किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
विदित हो कि चुनावी सभा के आयोजन कर लिए स्कूल के प्राचार्य द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर रिटर्निंग आफिसर 03 बैकुण्ठपुर द्वारा सभा के आयोजन के लिए अनुमति जारी की गई थी किन्तु स्कूल यूनिफॉर्म में आये अन्य बच्चों एवं श्रोताओं के साथ स्टेज के सामने बैठकर एवं खड़े होकर चुनावी प्रचार के भाषण को सुना गया. इस प्रकार स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में चुनावी सभा में सम्मिलित किया गया, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. रिटर्निंग ऑफिसर  अंकिता सोम ने कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका सिंहदेव को तीन दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. आदेश पत्र में यह भी कहा गया है कि नियत समयावधि में जवाब प्रस्तुत न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी.


आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) ग्राउंड में चुनावी सभा में स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म में स्टेज पर जन प्रतिनिधियों को गुलदस्ता से स्वागत एवं फोटोग्राफ हेतु पोज दिया गया. इसके पश्चात स्कूल यूनिफॉर्म में आये अन्य बच्चों एवं श्रोताओं के साथ स्टेज के सामने बैठकर एवं खड़े होकर चुनावी भाषण का श्रवण किया गया, जो कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया. 


निलंबित किए गए प्राचार्य
प्राचार्य देवकरण सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया. अतः चुनाव आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा (3) के विपरीत आचरण किये जाने पर देवकरण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कोरिया, बैकुंठपुर निर्धारित किया गया है.


 कोरिया से चंद्रकांत पारगिर की रिपोर्ट.


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