Chhattisgarh Election 2023: दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया, प्रत्याशियों को कुछ जरूरी बातों का रखना होगा ध्यान
Chhattisgarh Election 2023: विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई है. 70 सीटों के लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे. उम्मीदवारों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.
Chhattisgarh Election 2023 News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के लिए आज(21 October) से दूसरे चरण (Second Phase) के 70 सीटों के लिए नामांकन (Nomination) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसके सभी जिला मुख्यालयों में नामांकन जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है. इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में जिले 7 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन दाखिल किया जाएगा. नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का समय दिया गया है. लेकिन केवल 6 दिन ही नामांकन कर सकते है अभ्यर्थी. क्योंकि 21 से 30 अक्टूबर के बीच 4 दिन छुट्टी पड़ रही है. इस लिए नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे.
रायपुर में 7 विधानसभा सीटों के लिए आज से नामांकन
दरअसल राजधानी के सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है. आज (21 October) से 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते है. इसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी सीटों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है. इसके अनुसार धरसींवा विधानसभा के प्रत्याशी कक्ष क्रमांक 21, रायपुर ग्रमीण के लिए कक्ष क्रमांक 09, रायपुर नगर पश्चिम के लिए कक्ष क्रमांक 07, रायपुर नगर उत्तर के लिए कक्ष क्रमांक 12, रायपुर नगर दक्षिण के लिए कक्ष क्रमांक 04, आरग के लिए कक्ष क्रमांक 17 और अभनपुर के लिए कक्ष क्रमांक 11 निर्धारित की गई है. इन कक्षों में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है.
इस दिन नहीं होगा नामांकन
नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. लेकिन इस बीच सार्वजनिक छुट्टी और महीने के चौथे शनिवार की छुट्टी के कारण 4 दिन तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने बताया है कि सार्वजनिक अवकाशों वाले दिनो और माह के चौथे शनिवार को नाम निर्देशन कार्य नही होगा. इस हिसाब से 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को छुट्टी के दिनों में नाम निर्देशन की कार्रवाई नही होगी.जिले में नाम निर्देशन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.
अभ्यर्थियों को इन बातों रखना होगा ध्यान
नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन भी दिया गया है. इसके अनुसार नाम निर्देशन के समय रिटर्निंग कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहनों को अनुमति होगी और अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति को आने की अनुमति मिलेगी. सबसे पहले अभ्यर्थी नाम निर्देशन की निक्षेप राशि जमा कर रसीद प्राप्त करेगा. अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी अगर निक्षेप राशि में छूट चाहते है तो उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ का जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी. नाम निर्देशन पत्र पर तत्काल क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखें और आरओ, एआरओ विधानसभा संख्या और विधानसभा का नाम लिखकर हस्ताक्षर करेंगे. एक अभ्यर्थी अधिकतम दो विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल कर सकेगा.
मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ खुद की 2’2.5 से.मी. आकार की नए टिकट साइज फोटो जमा करनी होगी, चेहरा स्पष्ट और सामने का व्यू हो और गहरे रंग का चश्मा न हो. ब्लेक एण्ड व्हाईट या कलर, आंखे खुली, चेहरे पर सामान्य भाव, बैकग्राउण्ड सफेद और ऑफ व्हाइट, सामान्य कपड़ों में होना चाहिए. फोटो की दूसरी तरफ अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, यह फोटो बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होगी. साथ ही निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र भरेगा.
नामांकन के एक दिन पहले नया बैंक अकाउंट खोलना होगा
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को नाम निर्देशन के कम से कम एक दिन पहले नया बैंक खाता खोलना होगा और पासबुक के पहले पेज की कॉपी संलग्न करनी होगी और उसका नंबर नाम निर्देशन भरते समय देना होगा. प्रशिक्षण में संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आबंटन की बारे में भी जानकारी दी गई. 31 अक्टूबर 2023 को अभ्यर्थियों को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी. साथ ही संवीक्षा प्रक्रिया की पूरी विडियोग्राफी भी की जाएगी. इसके बाद रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि 02 नवंबर को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते है. नाम वापस लेने के प्रत्येक सूचना आरओ को अभ्यर्थी या उसके प्रस्ताव या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखित में देनी होगी.
ये भी पढ़ें: Chhattisgarh: बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, पूर्व CM रमन सिंह ने सरकार पर साधा निशाना