Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. बैठक में लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने डीजल में वैट पर दो प्रतिशत और पेट्रोल में वैट पर एक प्रतिशत कमी करने का फैसला लिया. इससे राज्य सरकार को करीब एक हजार करोड़ रुपए की राजस्व हानि होगी. जानकारों का कहना है कि वैट में कटौती के बाद पेट्रोल 77 पैसे और डीजल 1.44 रुपए सस्ता होगा.


छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले


कैबिनेट ने शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया. जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक एवं व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया. स्कूल शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ नियमित रूप से संचालित करने का निर्णय लिया गया. 


समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग के लिए मंत्रि-मंडलीय उप समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों और नवीन अनुशंसाओं के साथ विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 की धान एवं मक्का उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग नीति को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लागू करने का निर्णय लिया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रदत्त 14,700 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति का 31 अक्टूबर 2022 पुनर्वैधीकरण करने का निर्णय लिया गया.


धान उपार्जन वर्ष 2020-21 में सहकारी समितियों को धान उपार्जन में हुए नुकसान से बचाने के लिए एकमुश्त क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान करने के फैसले पर मुहर लगी. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से अतिशेष धान की नीलामी के माध्यम से निराकरण हेतु मंत्रिमंलीय उप समिति की बैठक में लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग अनुबंध की बचत धान की मात्रा का निरस्तीकरण और प्रस्तावित पेनाल्टी को माफ करने पर फैसला हुआ.


छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाने और पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया. प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को सेवा अवधि की आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने और सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देने पर मुहर लगी. छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के खाली पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया. 


कैबिनेट ने ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने का अनुमोदन किया. संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने पर मुहर लगी. सरगुजा और बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान एवं उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया.


न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, प्रधानमंत्री वन-धन योजना, अन्य योजनाओं के अंतर्गत संग्रहित एवं प्रसंस्कृत वनोपज के व्यापार से हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा लाभांश के वितरण के संबंध में निर्णय कैबिनेट ने लिया. छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया. राज्य में हुक्काबार के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन के प्रसार पर रोक लगाने का फैसला लिया गया. 


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