Chhattisgarh government cabinet meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. राज्य के 6 हजार 536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां पांच से छह वर्ष के बच्चों के लिये बालवाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. इसके अलावा तृतीय अनुपूरक बजट को मंजूरी कैबिनेट ने दी है और आगामी बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दे दी गई.
सीएम हाउस में संपन्न हुई बैठक
दरअसल शुक्रवार को सीएम हाउस में सभी मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के मौजूदगी में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है. इसमें 15 एजेंडों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. इसमें छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में व्यापक संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है.
बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
1. तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2021-22 का विधानसभा में उपस्थापन के संबंध में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.
2. बजट अनुमान वर्ष 2022-23 का विधानसभा में उपस्थापन के लिये छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.
3. छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.
4. संचालनालय आयुष के अंतर्गत विभिन्न जिलों में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों की भर्ती किये जाने के लिए भर्ती परिणाम की वैधता एक वर्ष के लिये बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया.
5. राज्य के 6536 स्थानों पर जहां आंगनबाड़ी केंद्र स्कूल परिसर में स्थित हैं वहां 05 से 06 वर्ष के बच्चों के लिये बालवाड़ी प्रारंभ किये जाने के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया. इससे राज्य के 5-6 वर्ष के आयु समूह के 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लाभान्वित होंगे.
6. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमिऔर प्रबंधन नियम 2015 के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा आवंटित अविकसित/लैंड बैंक की भूमि फ्री होल्ड किये जाने पर दरों के निर्धारण के संबंध में नियमावली की कंडिका में समावेश के लिए संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
7. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. जिसके तहत बीज और कृषि विकास निगम को कृषि विभाग और समान प्रकृति के अन्य विभागों के लिये आवश्यक वस्तुओं के दर निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है.
8. राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत मेसर्स व्हीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लास्टिक उत्पाद उद्योग और मेसर्स एसबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टेक्सटाइल उद्योग की स्थापना के लिये विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज निर्धारण के लिये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
09. राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के (कनिष्ठ श्रेणी) वेतनमान से वरिष्ठ श्रेणी (संयुक्त कलेक्टर) वेतनमान में पदोन्नत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
10. छत्तीसगढ़ भूराजस्व संहिता 1959 में (संशोधन) विधेयक 2022 का अनुमोदन किया गया.जिसके अंतर्गत भू सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने, सर्वेक्षण के उपरांत धारणाधिकार के सुगम निर्धारण करने, भूमि अभिलेखों के निर्माण और संधारण, नामांतरण और बंटवारा जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को विधिक रूप देने, औद्योगिक नीति 2019-24 अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों के संनिर्माण को प्रोत्साहित करने, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के उद्देश्यों की पूर्ति और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के गैर जरूरी उपबंधों को विलोपित कर प्रासंगिक प्रावधानों को नियमित करना शामिल है.
11. नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूस्वामी हक प्रदान करने के नवीन प्रावधानों का अनुमोदन किया गया.
12. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 10 आकांक्षी जिलों (कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोण्डागांव, सुकमा) और 02 हाई बर्डन जिले (कबीरधाम, रायगढ़ ) में मार्च 2022 से राज्य योजना के राशनकार्डधारियों को फोर्टिफाईड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया. राईस फोर्टिफिकेशन की शत-प्रतिशत राशि (39.59 करोड़ ) राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी .
13. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जूट कमिश्नर द्वारा जूट बैग की कम आपूर्तिकृत सीमा तक केंद्रीय पूल में धान उपार्जन के लिये नये एचडीपीई/पीपी बारदाना की उपयोगिता शुल्क भारत सरकार से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया. खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में उपयोग में लाये गये एचडीपीई/पीपी बारदाना मार्कफेड की संपत्ती होगी. इस एक भरती बारदाना का उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किया जाये.
14. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम 1949 के नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप एच और प्रारूप जे के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.
15. मंत्रीपरिषद द्वारा बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया.
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