Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्ण देव साय की अध्यक्षता मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें सबसे बड़ा फैसला भर्ती प्रक्रिया में राज्य के निवासियों को मिलने वाली छूट से जुड़ा है. 


छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों को तय आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है. यह छूट अनारक्षित वर्ग को एक बार के लिए और आरक्षित वर्ग को पहले से दी जा रही 5 साल की छूट के अलावा एक बार के लिए दी जाएगी.


इसके अलावा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए 1 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय लिया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री की पहल पर भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय अब ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी.






मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), पुरुष नर्स, महिला नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी. 


यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी. अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.


जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास स्वीकृत करने का निर्णय


छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है. ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है.


मुख्यमंत्री की पहल पर एक और नई सुविधा 


भूमि-मकान आदि के पंजीयन के समय अब ऑनलाईन पेमेंट की सुविधा मिलेगी.राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में जुलाई माह से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी. जिसके तहत प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों में लोगों को अपने भूमि-मकान आदि के एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाईन अपॉइंटमेंट लेने के पूर्व ही नेटबैंकिंग अथवा यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.


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