Chhattisgarh News: अवैध निर्माण से जुड़े इस मुद्दे को लेकर कलेक्टरों पर सीएम बघेल ने जताई नाराजगी, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है. मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं.
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के प्रकरणों के निराकरण में देरी किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कलेक्टरों को प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है. राज्य सरकार ने लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है. इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए.
सीएम बघेल ने दिए अधिकारियों को सख़्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें. मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि वे खुद इन मामलों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं.
अवैध निर्माण के नियमितीकरण की लेटलतीफी पर सीएम हुए नाराज
अपर संचालक, नगर और ग्राम निवेश रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय अनधिकृत निर्माण के नियमितिकरण करने के लिए राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में 14 जुलाई से छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 प्रभावशील किया गया था. जिसमें 14 जुलाई तक अस्तित्व में आये आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किये गये. अनधिकृत निर्माण का नियमितिकरण किया जाना है.
इन अधिकारियों को शामिल किया गया है
मामलों के निराकरण के लिए जिला नियमितिकरण प्राधिकारी का गठन किया गया है. जिसमें कलेक्टर रायपुर को अध्यक्ष एवं सदस्यों में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय, जिनके क्षेत्र का प्रकरण होगा या आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरण, जिनके क्षेत्र का होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के प्रभारी अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्ति किया गया है.
14 जुलाई 2023 तक आवेदन लिए जाएंगे नियमितीकरण के लिए
इस अधिनियम नियम के तहत अनधिकृत विकास करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ 14 जुलाई 2023 तक 01 वर्ष के लिये नियमितिकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें. इस अवधि में 30 दिन की वृद्धि करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिये गये है. आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा निवेश क्षेत्र के भीतर और स्थानीय निकाय के बाहर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय रायपुर अधिकृत किये गये हैं.
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