हनुमान जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है. छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए बड़ी राहत दी गई है. इसके अनुसार लोगों को संपत्ति कर जमा करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है. इससे पहले संपत्ति कर जमा करने का आखिरी तारीख 31 मार्च था लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है. 


30 अप्रैल तक बढ़ाया गया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख


दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपत्ति कर में 30 महीने का अतिरिक्त समय देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने मुख्यमंत्री से संपत्ति कर अंतिम अवसर बढ़ाने के लिए मांग की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संपत्ति कर जमा करने का अंतिम अवसर 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है.


नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर प्रशानिक अमल के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने गुरुवार को समस्त कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया हैं कि नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी किया जाए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर- घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए और नागरीकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए.


पिछले साल भी बढ़ाया गया था टैक्स जमा करने की तारीख


गौरतलब है कि पिछले साल महामारी के चलते संपत्तिकर और विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त अवसर दिया गया था. इस साल 2022-23 की सम्पत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए पहले में दिए गए छूट की समय सीमा -15 अप्रैल 2023 तक को बढाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई हैं.


इसे भी पढ़ें:


Chhattisgarh News: यहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नहीं लगता जुर्माना, पूछे जाते हैं सवाल, सही जवाब देने पर जुर्माना माफ