Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ में एक साल फ्री राशन दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया. जनवरी से दिसंबर तक राशनकार्ड धारियों को राशन बिना पैसे के दिया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जुआ पर रोक लगाने का कैबिनेट में फैसला हुआ. साथ ही सरकारी कर्मचारियों की अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा.


पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ 1 अप्रैल से 


दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केन्द्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रेल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा.


1 नंवबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश सरकारी कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा.


एक साल तक फ्री मिलेगा राशन


कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया. इसके अनुसार अब 2013 तक जारी राशनकार्डो को जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक राशन फ्री में मिलेगा. वहीं बैठक में 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डो में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया. राज्य के सभी जिले में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टिफाईड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया. इससे 26.42 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी.
   
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की होगी शुरुआत


वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इस योजना के तहत राज्य में प्रतिवर्ष 36 हजार एकड़ के मान से 5 साल में 1 लाख 80 हजार एकड़ मे क्लोनल नीलगिरी, टिशु कल्चर सागौन और बांस का रोपण किया जाएगा. इसके आलावा मिलिया डुबिया सहित अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजातियों के 15 करोड़ पौधों का रोपण का लक्ष्य रखा गया है.


इस योजना का लाभ सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी सहित सरकारी, अर्धसरकारी, शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर सरकारी संस्थाएं पंचायतें और लीज लेंड होल्डर जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते है, ले सकेंगे.


नया रायपुर में निवेशकों बढ़ावा मिलेगा


नया रायपुर अटल नगर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेक्टर के भीतर क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर भूखण्डों के लीज प्रीमियम निर्धारण के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क का पुर्ननिर्धारण किया गया. इसके तहत 50 एकड़ से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के लिए वर्तमान अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर 500 रुपए को घटाकर 100 रुपए प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया.


इन विभागों में होगा मिलेट्स मिशन


प्रदेश में मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई. राज्य में मिलेट उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के द्वारा पहल की जाएगी. इसके आलावा खाद्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणिज्यिक कर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी.


स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपये स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.


23वीं बैठक में एजेंडा सीएम तय करेंगे


22 अगस्त 2022 को भोपाल में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक के कार्रवाई के विवरण पर चर्चा की गई. साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की आगामी बैठक के लिए नया एजेंडा बिंदू के संबंध में चर्चा की गई. आगामी बैठक के एजेंडा बिंदु पर अंतिम रूप दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधिकृत किया गया.


जिला स्तरीय समिति का गठन


अंतर्विभागीय और अंतर्निकाय से संबंधित केन्द्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन मॉनिटरिंग के लिए 5 नए जिलों में जिला स्तरीय एग्लोमरेशन और जिला स्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया. वहीं एम्बूलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर लेवी के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया.


भीमा मंडावी का न्यायिक जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत


वाहनों से अस्थायी पंजीयन, कर में वृद्धि किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 और नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.


बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. बैठक में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज दुर्ग (अधिग्रहण) अधिनियम 2021 के तहत परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय लिया गया.


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