Chhattisgarh News: नए वर्ष के शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को एक और सौगात दी. मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली का शुभारंभ किया. इस अनुज्ञा प्रणाली से अब नगरवासी अपने अशियाने के लिए मात्र कुछ ही सेकंड में भवन की अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे. डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली से 500 वर्गमीटर के आवासीय भूखंडों के लिए लोगों को सरल एवं सुलभ तरीके से भवन की अनुज्ञा प्राप्त होगी. जिसका आवेदन शुल्क मात्र एक रूपए होगा. वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के लिए डायरेक्ट बिल्डिंग परमिशन स्कीम और सॉफ्टवेयर सिस्टम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस प्रणाली का सरलीकरण आमजनों के हित को ध्यान में रखकर किया है. इससे नगर पालिका निगम के क्षेत्र में आने वाली एक बड़ी आबादी को लाभ पहुंचेगा.
ऑनलाइन मिलेगा बिल्डिंग परमिशन
किसी भी निगम क्षेत्र अंतर्गत 500 वर्ग मीटर यानी लगभग 5,382 वर्गफीट क्षेत्रफल के लिए इस प्रणाली के तहत हितग्राही भवन निर्माण हेतु भवन अनुज्ञा प्राप्त करना आसान होगा. वे सीधे निगम से पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ पोर्टल में आनलाइन आवेदन कर सकेंगे. दस्तावेज की प्रविष्टी भी आनलाइन होगी. भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा. जमा किये गए दस्तावेज सहीं पाए जाने पर एक रुपये आनलाइन जमा करने पर तुरंत ही भवन अनुज्ञा हितग्राही को प्राप्त हो जाएगी. इसके बाद भवन अनुज्ञा के लिए निर्धारित शुल्क 30 दिवस के भीतर जमा किया जाना आवश्यक होगा.
निगम के चक्कर लगाने से मिली मुक्ति
सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन स्कीम का शुभारंभ करने से प्रदेश की जनता को अब भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र के लिए नगर निगमों चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. हितग्राही घर में बैठे-बैठे ऑनलाइन जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन के ऐप में सबमिट करेंगे. जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जनता को ऑनलाइन के जरिए बिल्डिंग परमिशन का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा.
ये भी पढ़ें-