Chhattisgarh News: छत्तसीगढ़ के अंबिकापुर में 13 साल के नाबालिग लड़के को ट्रक सिखाने का झांसा देकर ट्रक चालक नेपाल ले गया था. वहीं नाबालिक से अप्राकृतिक कृत्य कराने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने 20 साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दरअसल, दोषी राजू गोंड (32 वर्ष) मूलतः बिहार के लक्ष्मीपुर थाना शाहपुर का रहने वाला है. वह अम्बिकापुर के सत्तीपारा में किराए का मकान लेकर ट्रक चलाने का काम करता था.
वहीं अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने बताया कि 13 साल के लड़के के घर जाकर दोषी ट्रक चालक राजू गोंड ने झांसा दिया कि उसे ट्रक चलाना सिखा देगा. तब तक ट्रक में बतौर सहायक साथ रहने का लालच दिया था. लड़का उसके झांसे में आ गया और वह ट्रक चालक के साथ काम करने लगा था. फरवरी 2021 में दोषी ट्रक चालक राजू ने लड़के को नेपाल ले गया. यहां छह हजार प्रतिमाह देने का लालच दिया और नेपाल में साथ रखकर चार महीने तक काम कराया. इस दौरान दोषी ने लड़के के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया. उसे जान से मारने की धमकी भी दी.
इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस
राकेश सिन्हा ने आगे बताया कि डीजल मापने वाले गेज मीटर से लड़के को फिजिकल टॉर्चर किया. पूरे काम सिर्फ दो हजार रुपये लड़के को दिया, वादे के अनुरूप शेष 22 हजार रुपये भी नहीं दिए. किसी तरह लड़का वहां से भागकर सीधे घर वापस लौटा और परिजनों को घटना की जानकारी दी. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 370 का (1), 377, 506, भाग 2, 323 और लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया.
3 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार
इसके बाद 3 जनवरी 2022 को दोषी को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया. विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. प्रकरण के सारे तथ्यों की सुनवाई और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल के न्यायालय ने सजा सुनाई. सुनवाई में आरोपी राजू को धारा 370क, धारा 323 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया. वहीं उसे तीनों धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई. आरोपी को अधिकतम 20 साल कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा दी गई है.
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