छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीएएमएस (BAMS) प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से अनाधिकृत रूप से और दबावपूर्वक दस-दस हजार रूपए का अतिरिक्त शुल्क वसूलने वाले दुर्ग के भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (Bharati Ayurveda Medical College) पर राज्य शासन द्वारा गठित प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. समिति ने शासन से संस्था की सम्बद्धता एवं मान्यता रद्द करने की अनुशंसा भी की है. प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने छात्रों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छात्रों से लिया गया अनाधिकृत शुल्क वापस लौटाए जाने का भी संकल्प पारित कर शासन को कार्रवाई के लिए भेजा है.


जानिए क्या है पूरा मामला


प्रवेश और फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री ने बताया कि भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पुलगांव चौक, दुर्ग द्वारा शिक्षण सत्र 2021-2022 में बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त दस-दस हजार रूपए दबावपूर्वक मांगने और लेने के संबंध में छात्रों ने शिकायत की थी. शिकायत की जांच के बाद भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय को सुनवाई का मौका दिया गया. सुनवाई के बाद प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने पाया कि बीएएमएस-प्रथम वर्ष के पूरक परीक्षार्थियों से संस्था द्वारा अनाधिकृत रूप से दस-दस हजार रूपए अतिरिक्त वसूला गया है.


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मान्यता भी हो सकता है रद्द


प्रभात शास्त्री ने बताया कि प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने 16 अगस्त को संकल्प पारित कर 27 छात्रों को उनके पैसे लौटाए जाने, संस्था पर तीन लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित करने तथा संस्था की सम्बद्धता एवं मान्यता रद्द करने की अनुशंसा करते हुए शासन को कार्रवाई के लिए प्रेषित किया है.


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