Chhattisgarh: 10 साल पहले धर्म परिवर्तन कर की थी शादी अब पति ने दिया तीन तलाक, पत्नी ने उठाया यह कदम
Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 10 साल पहले धर्म परिवर्तन करके एक महिला ने मुस्लिम लड़के से शादी किया था, लेकिन पति ने अब महिला को तीन तलाक देकर तलाक दे दिया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग तीन तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने मुस्लिम विवाह अधिनियम 4 के तहत कार्रवाई की है. पहले हिंदू समुदाय की लड़की ने 10 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से शादी की थी, लेकिन 10 साल बाद मुस्लिम लड़के ने तलाक, तलाक, तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था. उसके बाद पत्नी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए भिलाई 3 थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
दरअसल दुर्ग जिले के भिलाई 3 थाना में अंतर समुदाय विवाह के बाद तीन तलाक देने का पहला मामला सामने आया है. पीड़िता पत्नी ने दस साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह किया था, लेकिन घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था. पीड़िता पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के विश्व बैंक कॉलोनी निवासी प्रार्थिया पत्नी ने थाने में अपने पति जोहल अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब जोहल अहमद से पूछताछ की तो उसने भी अपने जुर्म को स्वीकार किया है. पुलिस की जांच में यह पाया गया है कि प्रार्थिया और जोहल अहमद के बीच दस साल पहले प्रेम विवाह हुआ था. पत्नी ने 10 साल पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया था. जिम से दोनों के 2 बच्चे भी हैं. लेकिन कुछ वर्षो से दोनो के बीच पारिवारिक वाद विवाद था. जिसके चलते जोहल अहमद ने उसे तलाक देते हुए कहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और मै तेरा शौहर नहीं हूं.
आरोपी पति हुआ गिरफ्तार
वहीं इस मामले में दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर सारे साक्ष्य सही पाए जाने के बाद आरोपी जोहल अहमद के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है. जहां से न्यायालय ने आरोपी पति को जेल भेज दिया है.
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