Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. प्रदेश में दो चरण में होने वाले चुनाव के लिए पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों में 7 नवंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों में 17 नवम्बर को मतदान होना है. इधर चुनाव के तारीखों  के एलान के बाद  सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की तैयारी में जुट गए हैं. बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में भाजपा कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देगी. वही मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कांफ्रेंस के बाद से ही देश के चार राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है और निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारी में जुट गई है. इधर प्रत्याशियों के चयन के साथ ही सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और बड़ी मात्रा में धनराशि भी खर्च करते हैं. वहीं इस साल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी को अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च करने का मापदंड बनाया गया है.


अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है प्रत्याशी 


दरअसल, बस्तर संभाग के भी 12 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी 7 जिलों  में तैयारी पूरी कर ली गई है. वहीं चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को प्रत्याशी मनमाने तरीके से नहीं बता सके इसके लिए इस बार अलग से एक टीम का गठन भी किया गया है, जो उन पर निगरानी रखेंगे. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक वस्तुओं की कीमत तय कर दी है और इसके आधार पर प्रत्याशियों को चाय पानी नाश्ता के साथ ही चुनाव में होने वाले एक-एक खर्चों का ब्यौरा देना होगा. जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सभी सातों जिलों के कलेक्टर ने अपने अपने जिले में सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें इस बात से अवगत भी कराया है. जानकारी के मुताबिक पानी पाउच, प्रत्याशी को पहनाने के लिए फूलों का हार, चाय नाश्ता समेत अन्य खर्च भी प्रत्याशियों के खर्चे में अब जोड़े जाएंगे और तय कीमत से अधिक खर्च की पुष्टि होने पर उस उम्मीदवार का निर्वाचन भी शून्य हो सकता है. इधर इस फैसले के बाद प्रत्याशियों की टेंशन भी बढ़ गई है.


निर्वाचन आयोग ने खाने-पीने से लेकर सभी सामानों की लिस्ट और इसके रेट तय कर दी हैं. वहीं सभी जिलों के कलेक्टर ने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है. प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर के अलावा जिला स्तर पर भी अलग-अलग टीम का गठन किया जाएगा जो प्रत्याशियों के खर्चों का सत्यापन करेंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों को इसकी  रिपोर्ट बनाकर सौपेंगे. जांच के बाद उक्त प्रत्याशी पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ संदेह होने पर प्रारंभिक तौर पर प्रत्याशियों को नोटिस जारी किया जाएगा और तय कीमत से अधिक खर्च की पुष्टि होने पर उक्त उम्मीदवार का निर्वाचन भी शून्य कर दिया जाएगा.


सभी सामानों का रेट किया गया तय 


जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों के खर्चे में चाय नाश्ता पानी, भोजन, पंडाल और टेंट सामान फर्नीचर का प्रतिदिन का किराया भी तय कर दिया है. साथ ही हर एक प्रत्याशी को चुनाव खर्च का हिसाब किताब देने के लिए भी नियम बनाए गए हैं. साथ ही  उनके हर गतिविधि और खर्चों के हिसाब किताब पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा टीम का भी गठन किया जाएगा.


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