Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिजली 2.32 फीसदी महंगी हो गई है. इसके लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बुधवार को नया टैरिफ जारी कर दिया है. इसके घरेलु उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 10 पैसे प्रति यूनिट और अंत सभी श्रेणी के लिए उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ाई गई है.
नया टैरिफ जारी
दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने बिजली दर का नया टैरिफ जारी किया है. उन्होंने बताया कि बिजली कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाने के लिए अपील किया था. कंपनियों ने 2022-23 के लिए एक हजार करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए प्रस्ताव दिया था. लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने परीक्षण करने के बाद केवल 386 करोड़ रुपए का घाटा स्वीकार किया है. अगर 1004 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई की जाती तो टैरिफ में औसतन 5.39 फीसदी की वृद्धि करनी पड़ती. लेकिन इसे घटाकर केवल 2.31 फीसदी की वृद्धि की गई है. आयोग का कहना है कि नई बिजली दरें एक अप्रैल से लागू हो चुकी है यानी अप्रैल महीने से ही बिजली बिल बढ़े हुए दर से आएंगे.
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ
100 यूनिट की खपत पर 10 रुपए की वृद्धि
200 यूनिट की खपत पर 20 रुपए की वृद्धि
300 यूनिट की खपत पर 30 रुपए की वृद्धि
400 यूनिट की खपत पर 40 रुपए की वृद्धि
500 यूनिट की खपत पर 50 रुपए की वृद्धि
600 यूनिट की खपत पर 60 रुपए की वृद्धि
700 यूनिट की खपत पर 70 रुपए की वृद्धि
800 यूनिट की खपत पर 80 रुपए की वृद्धि
900 यूनिट की खपत पर 90 रुपए की वृद्धि
1000 यूनिट की खपत पर 100 रुपए की वृद्धि
इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट पांच रुपए टैरिफ
सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. इसके अलावा अन्य सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 15 पैसे की वृद्धि हुई है. इसके अलावा 229 केवी और 132 केवी के उच्च दाब स्टील उद्योगों के लिए पांच पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है. पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ रुपये 5/- प्रति यूनिट पर जारी रखा गया है.
इन्हें नई बिजली दर में मिली छूट
निम्न दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले पोहा और मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 फीसदी की छूट प्रदान की गई है. वहीं उच्चदाब उपभोक्ता के रक्षा स्थापना (डिफेंस स्टेब्लिसमेंट) को ऊर्जा प्रभार में 15 फीसदी की रियायत जारी रखी गई है. HV-3 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले टैक्सटाइल उद्योग के साथ पॉवरलूम हैण्डलूम, जूट इण्डस्ट्री और इथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
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