Chhattisgarh Mother and Daughter Murder Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की रायगढ़ (Raigarh) कोर्ट ने मां और बेटी के हत्या (Murder) के मामले में ओडिशा (Odisha) के बृजराजनगर से पूर्व विधायक अनूप साय (Anup Sai) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त साक्ष्य छुपाने के मामले में 7 साल का सजा सुनाते हुए 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी पूर्व विधायक और उसके ड्राइवर को घटना के 4 साल बाद गिरफ्तार किया था. 


2016 का है मामला 
मामला 6 मई 2016 का है. उस समय रायगढ़ के पास संबलपुरी में 2 महिलाओं की लाश मिली थी. 6 मई को मिली दोनों लाशों की पहचान बृजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी बबली दास के रूप में हुई थी. बाद में इसका संबंध बृजराजनगर के तत्कालीन पूर्व विधायक अनूप साय के साथ पाई गई थी.




पूर्व विधायक को किया गया था गिरफ्तार
13 फरवरी 2020 को तत्कालीन एसपी रायगढ़ संतोष सिंह के समय अनूप साय की गिरफ्तारी ओडिशा से हुई थी. 2 साल बाद लगातार बहस के बाद और लगभग 60 लोगों के बयान होने के बाद आज इस मामले में फैसला आया. इस मामले के एक आरोपी वर्धन टोप्पो जो मामले के ड्राइवर था उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है. उसके मामले में साक्ष्यों के अभाव होने के कारण उसका लाभ उसे मिला.


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