Chhattisgarh New Corona Guideline: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है. इसके बाद पाबंदी हटाई जा रही है. इसी कड़ी में अब बाहरी व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 21 फरवरी से मंत्रालय प्रवेश की अनुमति दी गई है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.
मंत्रालय में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा
दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के बाद मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था. लेकिन कोरोना से हालत ठीक होने लगी है. इसलिए अब मंत्रालय महानदी भवन में सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी दैनिक पास धारकों और विभागीय सचिव की अनुमति से बाहरी व्यक्तियों को मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है. हालांकि मंत्रालय जाने वाले लोगों को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं. वर्तमान में संक्रमण में कमी आने के कारण अधिकारियों-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की गई है. इसके साथ ही 5 दिवसीय कार्य दिवस निर्धारित कर कार्यालयीन समय में परिवर्तन किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग की नई गाइडलाइन
जिन व्यक्तियों के पास मंत्रालय में प्रवेश के लिए मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए वैध स्थायी-अस्थायी प्रवेश पत्र उपलब्ध हों उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी. जो व्यक्ति किसी शासकीय कार्य या विभागीय कार्य से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा अन्य लोगों जो बैठक, निजी कार्याें और सौजन्य भेंट करने के लिए मंत्रालय में प्रवेश चाहते हैं उन्हें पहले की तरह सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले दैनिक पास के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रवेश पत्र जारी करने का समय दोपहर 2 बजे से सायं 4.30 बजे तक रहेगा.
कोविड नियमों का करना होगा पालन
निर्देशों में यह भी बताया गया है कि कोविड-19 का संक्रमण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है. इस लिए कोविड-19 के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश जैसे- सेनीटाइजर और मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से किया किया जाएगा.
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