Chhattisgarh Government: छत्तीसगढ़ सरकर ने राज्य में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.


मंत्री ने ये ट्वीट किया


मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी है ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और कहा कि पेसा नियम के अंतर्गत सभी वर्गों को ग्राम सभा की समितियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा. सिंहदेव ने ट्वीट कर कहा, ''आज आप सभी के साथ यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप जन- घोषणा पत्र 2018 में जो पेसा नियम छत्तीसगढ़ में लागू करने का फैसला हम सभी ने मिलकर लिया था, वह कैबिनेट की बैठक में पूर्ण हुआ है.''


कैबिनेट में हुए ये महत्वपूर्ण फैसले


राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.


राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया.अब राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया.


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