Chhattisgarh Berojgari Bhatta: छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देगी सरकार लेकिन क्या हैं इसकी शर्तें? जानें- यहां सब कुछ
Chhattisgarh: बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले युवा राज्य के मूल निवासी होने चाहिए. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच आदि होनी चाहिए.
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Chhattisgarh Berojgari Bhatta: छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगारों को अगले महीने से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. एक अप्रैल से 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. दरअसल, राज्य के 12वीं पास युवाओं को हर महीने अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ शर्ते तय की गई हैं, जिसे सुनकर बेरोजगार और निराश हो रहे हैं. वहीं अब तक बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है. ऐसे में बेरोजगार असमंजस में हैं कि आवेदन करें या न करें.
दरअसल, आदेश के मुताबिक शासन के द्वारा निर्धारित शर्तों में लागू होने वाले को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा. किसे नहीं मिलेगा ये सरकार की तरफ से अपने आदेश में स्पष्ट बताया गया है.
- आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच हो.
- आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए.
- जिला रोजगार और स्वरोजगार केंद्र में दो साल पुराना उसका पंजीयन हो.
- आवेदक के परिवार की आय 2.50 लाख से अधिक न हो, साथ ही आवेदक की आय का कोी जरिया न हो.
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो.
- पहले चरण में आवेदक को एक साल यह भत्ता मिलेगा.
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा.
- परिवार में किसी को 10 हजार रुपया या उससे ज्यादा की पेंशन न मिलती हो.
- परिवार में कोई ग्रुप डी के अलावा किसी अन्य ग्रुप में नौकरी न करता हो.
- सरकारी, प्राइवेट या स्वरोजगार का प्रस्तानाव अस्वीकार किया हो तो वह पात्र नहीं होगा.
- कौशल विकास परीक्षण दिया जाएगा. इनकार करने पर यह भत्ता नहीं दिया जाएगा.
जानें कब तक मिलेगा बेरोजगारी भत्ता
प्रशासन के आदेश के अनुसार शिक्षित बेरोजगारों को एक साल तक के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके अलावा इन एक साल में जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो उनका बेरोजगारी भत्ता और एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. वहीं किसी भी प्रकरण में 2 साल से भत्ता देने की अवधि नहीं बढ़ाया जाएगा.
इस स्थिति में बंद हो जाएगी बेरोजगारी भत्ता
अगर जब शिक्षित बेरोजगारी को भत्ता मिलने के दौरान रोजगार मिल जाता है तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा. संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये है. अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के बाद अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत / नगरीय निकाय पारित करेंगे.
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