Chhattisgarh SC-ST Category Caste Certificate: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने एससी-एसटी जनजाति वर्ग को बड़ी राहत दी है. अब जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनवाने में कठिनाई नहीं आएगी क्योंकि जाति प्रमाण पत्रों में 'अंग्रेजी' में अधिसूचित जाति को मान्य किया गया है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है. दरअसल, एससी-एसटी जनजाति वर्ग के जाति के नाम हिंदी में लिखने और बोलने के उच्चारण में अंतर हो जाता था. इस वजह से जनजातीय वर्ग के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आती थी. जिसके कारण जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सरकारी लाभ का फायदा नहीं उठा पाते थे. लेकिन, अब जाति का नाम इंग्लिश में लिखा जाएगा इससे नाम को लेकर भ्रम नहीं होगा. एससी-एसटी जनजाति वर्ग को सरकार के फैसला बड़ी राहत मिलेगी और आसानी से जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा.


जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही थी कठिनाई
इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी किए जाते हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कठिनाई सरकार के ध्यान में आई है. जिसमें पता चला है कि विभिन्न जातियों, समुदायों में हिन्दी में उच्चारण के दौरान अंतर सामने आ रहा है इस कारण जातियों के जाति प्रमाण जारी नहीं हो पा रहे हैं.


कैबिनेट बैठक में लिया गया था निर्णय
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक मई को आयोजित मंत्रि परिषद की बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया था. निर्णय ये था कि अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने और जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति लिखा जाए. इसी निर्णय को अमल करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया गया है.


अंग्रेजी उच्चरण में नहीं होगा कोई विवाद
गौरतलब है कि, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हिन्दी, अंग्रेजी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है. इस प्रकाशित सूची में अंग्रेजी उच्चरण में किसी भी प्रकार का भ्रांति या विवाद नहीं है. इस लिए राज्य शासन ने निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एससी-एसटी व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्रों में 'अंग्रेजी' में अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए.


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