Chhattisgarh Corona Guideline: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र हुए बंद, जानिए कहां पर लगेगी पाबंदी
Durg: कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने जिले के तमाम स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया है. इसके अलावा सात जनवरी से यहां नई गाइडलाइन जारी हो रही है.
Corona News: छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है. हर रोज बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं. ऐसे में दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले के तमाम स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया है. कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण जिले में सात जनवरी से नई गाइडलाइन जारी लागू हो रही है.
ये है गाइडलाइन
-जिले में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. गाइडलाइन का पालन करते हुए कर्फ्यू के दौरान थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी. पेट्रोल पंप, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस प्रतिबंध बार रहेंगे.
-होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईटम, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य सामग्री की दुकानें रात दस बजे तक चलेंगी. खाद्य सामग्री की होम डिलिवरी रात 11 बजे तक हो सकेगी.
-नगर की सीमा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग व मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे.
-दुर्ग जिला में सभी तरह के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सार्वाजनिक / सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह एवं श्राद्ध कर्म, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद व मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा.
-छत्तीसगढ़ शासन के अंदर्गत 30 दिसंबर के आदेश अनुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पहले निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना देना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम में 200 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी.
-दुर्ग जिला अंतर्गत आने वाले सभी स्कूल, अंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेगें. वैक्सीनेशन के लिए वर्ष 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाइडलाइन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकेगा. वहीं कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है.
-सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का अनिवार्य होगा. नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा.
-दुर्ग जिले में सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को अगले आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा.
-दुर्ग रेल्वे स्टेशन, अंतराज्यीय बस स्टैंड पर राज्य के बारह से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा. यहां बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच होगी.
-यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध नहीं महसूस होने, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत पास के कोविड-19 केंद्र में जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर नियम और शर्तों के साथ होम आईसोलेशन रहना होगा.
-यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की ज्यादा होती है तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
-विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा.
-सभी विभागों में अगले आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन नहीं करनी होगी, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में नियमों का ध्यान रखते हुए वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करनी होगी.
-समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा. सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/ संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन होने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें.
-निजी अस्पतालों को नियमित रूप से अस्पताल में उपलब्धता बेड़ की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट में अपडेट करनी होगी.
-जिले में कोरोना वायरस के देखते हुए निगरानी, जांच, निरीक्षण दल के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी.
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