Restriction on purchase of provision amount: छत्तीसगढ़ में बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले राज्य शासन ने 28 फरवरी के बाद शासकीय विभागों में बजट में प्रावधान राशि के क्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है. वित्त विभाग ने इसके लिए सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष तथा समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है. हालाकि इस प्रतिबंध से कुछ मदों को छूट दी गई है.
28 फरवरी 2022 के बाद प्रतिबंध
दरअसल वित्त विभाग के आदेश में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से ही आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है. जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से बाधित हो जाती है. यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है. इसलिए शासकीय खरीदी के संबंध प्रतिबंध लगाया गया है.
केवल वित्त विभाग की स्वीकृति के साथ होगी खरीदी
वित्त विभाग के जारी आदेश में बताया गया है कि 28 फरवरी 2022 या इसके बाद वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से क्रय किया जा सकेगा. प्रतिबंध में सरलता केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा. जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में क्रय के संबंध में स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं.
इन मदों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा
केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना और अतिरिक्त और विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसी प्रकार निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के बाद आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
देशी मदिरा खरीदी पर प्रतिबंध नहीं होगा
जेलों, शासकीय और राज्य कर्मचारी बीमा योजना में चल रहे अस्पतालों और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों, आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय और अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण किए जा रहे खाद्यान का क्रय और परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल और वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपये 5,000 तक के देयक और 5 हजार रूपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।
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