Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त, जानें वजह
Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है.
Action On Doctors In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन वर्षों से अधिक समय से अनुपस्थित 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई है. वहीं दो चिकित्सा अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का आखिरी अवसर दिया किया गया है. जानकारी के मुताबिक इन चिकित्सा अधिकारियों में से 11 चिकित्सा अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से और दो चिकित्सा अधिकारी तीन वर्ष से कम समय से अनुपस्थित रहे हैं.
राज्य शासन द्वारा 11 अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध तीन वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित होने के कारण सेवा समाप्त किए जाने तथा तीन वर्ष से कम की अनुपस्थिति वालों पर विभागीय जांच जाने का निर्णय लिया गया है.
जानें किन 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा कर दी गई समाप्त
जिन 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त की गई है उनमें डॉ. सुमीत सोलंकी, चिकित्सा अधिकारी, दस बिस्तर अस्पताल, नवा रायपुर, डॉ. धर्मेंद्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम, डॉ. रिद्धी अरोड़ा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग, डॉ. सुरेंद्र कुमार सिस्टू, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग, डॉ. छवि जांगड़े, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बेमेतरा, डॉ. पारुल जोगी, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी, डॉ. तान्या मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, 50 बिस्तर, एमसीएच, डॉ. शारदा परिहार, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुंगेली, डॉ. शबा परवीन, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सूरजपुर, डॉ. धनंजय प्रसाद साहू, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत और डॉ. कमल कुमार डहिरे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरसाबहार शामिल हैं. इन सभी की सेवा समाप्त कर दी गई है.
साथ ही तीन वर्ष से कम समय से अनुपस्थित दो चिकित्सा अधिकारियों डॉ. ज्योति सोनवानी, चिकित्सा अधिकारी, मातृत्व एवं शिशु अस्पताल बेमेतरा एवं डॉ. अवधेश्वर साय, भेषज विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. इन दोनों चिकित्सा अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.
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