Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ‘श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना’ की शुरुआत की है. योजना के तहत इन दवा दुकानों में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71 फीसदी तक कम कीमत पर उपलब्ध होंगी. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ‘श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना’ की शुरुआत की. योजना के तहत इन दवा दुकानों पर उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09 फीसदी और अधिकतम 71 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री बघेल ने योजना के अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों की शुरुआत की.
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पूरी दुनिया में महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का कारण हैं. अनेक लोग इलाज के खर्च के कारण कर्ज और महंगाई का शिकार हो जाते हैं. राज्य सरकार ने सार्वभौम स्वास्थ्य दायरा के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की हैं, जिनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं. महिलाओं और किशोरियों के लिए दाई-दीदी क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है.
बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बस्तर से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मलेरिया मुक्त अभियान की शुरुआत कर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया है. विकासखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अस्पतालों को सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों में नई भर्तियां की जा रही हैं. गरीब से गरीब लोगों को इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है.
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रैवल किट का लोकार्पण भी किया. यह किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. दवाइयों के होम किट की कीमत 691 रुपये है, जो इन मेडिकल स्टोर में 290 रुपये के मूल्य पर उपलब्ध होगी तथा ट्रैवल किट की कीमत 311 रुपये है, जो 130 रुपए में उपलब्ध होगी. उन्होंने बताया कि इन दवा दुकानों में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी. इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि का भी विक्रय किया जाएगा.
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