छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में लगे हुक्का बार पर प्रतिबंध को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हुक्का बार प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है. रायपुर के एडिक्शन कैफे के संचालक ऋतिक बारीक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है. जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने रायपुर के एडिक्शन कैफे की याचिका पर सुनवाई की है.


एडिक्शन कैफे के संचालक ऋतिक बारीक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया की कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है. ऋतिक बारीक ने कहा कि हुक्का में निकोटिन नहीं होता है. सरकारी कहती है कि हुक्का में गांजे की बीट होती है, लेकिन हुक्का में निकोटिन ही नहीं होता है, तो गांजे की बीट कहां होगी. उन्होंने बताया कि इसमें कोई भी हानिकारिक पदार्थ नहीं होता है. ये पूरी तरह से हर्बल होता है. याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं जिससे हुक्का बंद कराया जाए. जो गाइडलाइन दी जाती है उसका पालन किया जाता है. 18 साल से कम उम्र के बच्चे यहां नहीं बैठते हैं.


बघेल सरकार ने दिया था प्रतिबंध का निर्देश
बता दें के राज्य में सीएम भूपेश बघेल ने सभी हुक्का बार बंद करने का निर्देश दिया था. इसके बाद से राज्य के अधिकांश जिलों में हुक्का बार बंद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी. पुलिस ने छापेमारी कर हुक्का संचालकों से हुक्का का सामान जब्त किया था.


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