Electric Vehicle Policy News: देशभर में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी है. इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया. अब राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर कई तरह की छूट और सुविधाएं मिलेंगी. इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा.


इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन


दरअसल गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सीएम हाउस में हुई है. इस बैठक के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इसमें सबसे प्रमुख फैसला राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन हुआ है. अब कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा. बैठक में तय हुआ है कि इसके तहत राज्य में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर छूट और सुविधाएं मिलेंगी और नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाईंट बनाए जाएंगे.




कैबिनेट में हुए ये महत्वपूर्ण फैसले


राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.


राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया.अब राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया.


छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके. जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए और शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है.  


छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन
     
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन)(संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1988 से 1991 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया.


हाल ही में रायपुर एयरपोर्ट में हुए हेलीकॉप्टर क्रेश में स्वर्गीय कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डॉ. अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा संविदा नियम 2012 में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया.


आवास - पर्यावरण विभाग और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ /सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाम्प ड्यूटी 10 हजार और पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपए करने का निर्णय लिया गया. यह छूट संचालक नगर और ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कॉलोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी. 


नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और गैर रियायती - रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क और नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया.


कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि देने का निर्णय लिया


गोधन न्याय योजना तहत प्रदेश के गौठानों में जनभागीदारिता के लिए गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफाम्र्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करने के लिए बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा गोठानों से संबद्ध स्व सहायता समूहों और प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया.


राइस मिलों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि


खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में निर्णय लिया गया है. प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा और बाकी 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पुल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के बाद किया जाएगा. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण और विनियमन नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.


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