Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आरटीआई से मांगी गई जानकारी नहीं देना नगर निगम के अधिकारी को भारी पड़ गया. जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम के जनसूचना अधिकारी पर एक लाख 48 हजार 750 रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही आयोग ने अधिकारी सुरेश शर्मा की सैलरी से कटौती कर जुर्माना राशि शासकीय खजाने में जमा करने के निर्देश भी दिये.


अधिकारी पर लगा जुर्माना


बिलासपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट पवन गोयल ने नगर निगम से संबंधित जानकारी आरटीआई के माध्यम से मंगवायी थी. नगर निगम के जनसूचना अधिकारी को तय समय पर जानकारी उपलब्ध करवाना था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी तय समय पर जानकारी देने में असमर्थ रहे. पवन गोयल के द्वारा कई बार आरटीआई लगाया लेकिन निर्धारित समय पर जानकारी नहीं मिलने पर पवन गोयल ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में कर दी. इसके बाद राज्य सूचना आयोग ने मामले पर कार्रवायी करते हुये, सूचना आयोग ने आरटीआई से संबंधित 7 अलग-अलग प्रकरण बनाकर अधिकारी सुरेश शर्मा पर एक लाख 48 हजार 750 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही अधिकारी की सैलरी से जुर्माने की रकम जमा करने के निर्देश दिये.


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पैसे वसूली का लगाया आरोप


आरटीआई एक्टिविस्ट पवन गोयल के अनुसार नगर निगम की भवन शाखा में गड़बड़ी शिकायत लगातार मिल रही थी. शाखा भवन पर पैसे वसूली का आरोप लगाते हुये पवन गोयल ने कहा लगातार चक्कर काटने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी  जानकारी नहीं देते थे, लेकिन इस मामले को राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लिया है.


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