Chhattisgarh: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की सेशन कोर्ट में जमानत याचिका भी खारिज हो गई है. कालीचरण के वकील ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. इसपर आज दोपहर डेढ़ घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने याचिक खारिज कर दी.
कोर्ट ने 13 जनवरी तक भेजा था जेल
दरअसल 31 दिसंबर को रायपुर पुलिस ने कालीचरण को जिला कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान कोर्ट ने कालीचरण को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया था. पर कालीचरण के वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. सोमवार को एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी, लेकिन विक्रम प्रताप चंद्रा ने पुलिस डायरी का अवलोकन कर कालीचरण पर राजद्रोह जैसे गंभीर मामले में अपराध दर्ज होने के कारण जमानत याचिका खारिज कर दी.
कालीचरण की जमानत याचिका खारिज
कोर्ट में सुनवाई के बाद कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. विधिक सलाह के बाद बाद कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी. आज की बहस पर शरद मिश्रा ने कहा कि गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है.
इसलिए खारिज हुई याचिका
वहीं सरकारी वकील मनोज वर्मा ने बताया कि टीकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया हैं. आज विक्रम प्रताप चंद्रा के न्यायालय में जमानत याचिका लगाई गई थी. शासन की ओर से पुलिस डायरी की प्रतिवेदन के दस्तावेज आए थे, उसका अवलोकन करते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है. धारा 124( ए) की विवेचना की स्थति पर होने के कारण जमानत की याचिक को खारिज किया है.
महाराष्ट्र पुलिस का रायपुर में डेरा
वहीं उधर महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम पिछले तीन दिनों से रायपुर में डेरा डाले हुए है. आज महाराष्ट्र पुलिस के एक अफसर ने कालीचरण की रिमांड की अपील की है. इसपर अबतक कोई निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि कालीचरण पर एफआईआर दर्ज हुई है. गिरफ्तारी के लिए टीम छत्तीसगढ़ आई है.
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