Chhattisgarh Hindi News: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के नागरिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है. संपत्ति कर जमा करने के लिए 15 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया गया है. सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. नगरीय निकायों में संपत्तिकर और विवरणी जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी. लेकिन लगातार नागरिकों के मांग पर शासन ने निर्णय लिया है.


15 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर


दरअसल नगरीय निकायों में कर दाताओं को संपत्तिकर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च तक निर्धारित थी. नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधितम वसूली और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तरह विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तारीख में 15 दिन की विशेष छूट प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नागरिकों को बड़ी राहत मिली है.


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कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य


नगरीय प्रशासन और विकास विभाग मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टरों, संभाग आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. अब आम नागरिक नगरीय निकायों में संपत्तिकर का भुगतान 15 अप्रैल 2022 तक कर सकेंगे.आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्तिकर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाईन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.


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