Coronavirus News: छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना महामारी की चौथी लहर को देखते हुए फिर एक बार आदेश जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है.
होम क्वारंटाइन में रहनेवालों को नियमों का करना होगा पालन
होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को शासन की तरफ से समय समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा. दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों को सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य होगा.
कोरोना के मामले कम आने पर 13 दिन पहले दी गई थी राहत
बता दें कि 13 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर धीमी पड़ने पर राज्य सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी थी. मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए जुर्माना राशि को राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया था. राज्य में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा. इसके लिए राज्य शासन की तरफ से आदेश जारी किया गया था.
कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में कोरोना की तीसरी लहर के करीब 3 महीने बाद चौथी लहर की आहट और दिल्ली में कोरोना के नए मामले बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर जताई थी. अब राज्य सरकार ने कोरोना की चौथी लहर की आहट को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है.