Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2023: छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी साल का बजट पेश करते हुए इस बार राज्य में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की सहायता राशि क बढ़ाकर दोगुना कर दिया है. इससे इस योजना के लाभ के दायरे में आने वालों परिवार में खुशी देखने को मिली. इस योजना के तहत मिलने वाली 25 हजार की राशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. यहां जानें इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे करें, किन परिवार की बालिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है और इसके लिए क्या हैं जरूरी दस्तावेज?
छत्तीसगढ़ में निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में आने वाला आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवदेन पत्र भरने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास में से किसी एक कार्यालय में संपर्क करना होगा. इसके पश्चात संबंधित कार्यालय से योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म को लेना होगा.
- अब आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी दें.
- जैसे आवेदनकर्ता का नाम, उसके पिता-माता, गांव और जिले का नाम, मोबाइल नंबर वैगरह सभी संबंधित जानकारी भरें.
- सभी जरूरी जानकारियों से फार्म भरने के बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज की स्कैन कॉपी आवेदन पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में जमा कराएं.
- संबंधित कार्यालय में आवेदक की ओर से जमा की गई फॉर्म की जांच की जाएगी. इस प्रकार छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी होगी.
इसके लिए चाहिए ये जरूरी कागजात
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आयु का प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पासपोर्ट साइट फोटो
मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र
जान लें योजना का लाभ पाने के लिए ये जरूरी मानदंड
- छत्तीसगढ़ की मूल निवासी लड़कियां ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं.
- आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाएं जिनके पास या जिनके परिवार के पास विवाह का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.
- आवेदन करते वक्त बालिका की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए.
- साथ ही इससे जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज जरूर उपलब्ध हो.
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