छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दो साल पुराने रेप के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. बालोद जिला विशेष न्यायाधीश (पास्को) मुकेश कुमार पात्रे ने दोषी भजन दास भारती को 20 साल की सजा सुनाई. पुलिस ने दोषी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 के तहत एक और मामला दर्ज कर लिया. अदालत ने 20 साल की सजा के अलावा 5 हजार रुपये का दंड सुनाया है.


पीड़िता के परिजनों ने 25 दिसंबर 2019 को देवरी थाना में केस दर्ज कराया था. उन्होंने अपनी नाबालिग बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन नाबालिग के ना मिलने पर देवरी थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई थी. जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहरण लड़की हैदराबाद के वारंगल में है. बालोद पुलिस ने तत्काल एक टीम को गठित कर हैदराबाद के वारंगल भेजा. लड़की को एक झोपड़ी से बरामद कर लिया गया.


वहीं, पुलिस अपहरण करने वाले राजनांदगांव निवासी आरोपी भजन दास भारती को हिरासत लेकर बालोद लेकर पहुंची. पुलिस ने नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो ये भी पता चला कि आरोपी लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उससे जबरदस्ती दुष्कर्म भी करता था. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा 376 व पास्को एक्ट का मामला भी दर्ज कर लिया. 


कपड़े खरीदने के बहाने ले गया था आरोपी
पीड़िता ने बताया कि भजन दास भारती ने बहला-फुसलाकर राजनांदगांव से कपड़ा खरीद कर वापस बालोद आने का झांसा दिया था. जाएंगे. उसके बाद पीड़िता को जबरदस्ती हैदराबाद के वारंगल ले गया और उसे एक झोपड़ी में कैद कर दिया और उससे आए दिन प्रताड़ित करने के साथ-साथ दुष्कर्म में भी करने लगा था.



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