Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस्तर (Bastar) में गरीब तबके  को एलपीजी गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों से राहत और धुएं और चूल्हा से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने अंत्योदय, बीपीएल और निराश्रित कार्डधारकों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर पीडीएस की दुकानों से दिए जाने का फैसला लिया है. बस्तर जिले में भी केंद्र की योजना के तहत गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर देने की तैयारी शुरू कर दी गई है, यह गैस सिलेंडर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के उनके पीडीएस दुकान  से दिए जाएंगे. लेकिन योजना की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गैस एजेंसियों के ही हाथों में होगी.


दरअसल इस योजना के तहत छोटे सिलेंडर देने की शुरुआत शहरी क्षेत्र में की जा रही है और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी शुरुआत होगी. बताया जा रहा है कि आने वाले 2 महीने के भीतर इस छोटे गैस सिलेंडर का लाभ लोगों को मिल सके इसके लिए जल्द ही जिले के खाद्य विभाग और स्थानीय गैस एजेंसियों को निर्देश मिल सकते हैं.


डेढ़ लाख लोगों को मिलेगा लाभ 


खाद विभाग के अधिकारी अजय यादव ने बताया कि बस्तर जिले की पीडीएस दुकानों पर आने वाले दिनों में 5 किलो का रसोई गैस सिलेंडर बेचा जाएगा. इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को राज्य सरकार की अनुमति भी मिल चुकी है, इस योजना के तहत वितरण के लिए इंडियन ऑयल कंपनी और कंपनी का रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर और राशन दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे. तीन स्तर से होते हुए योजना का  क्रियान्वयन किया जाएगा, खाद्य अधिकारी ने बताया कि बस्तर  जिले में कुल  485 राशन दुकान संचालित हो रही है जहां से गैस सिलेंडर दिए जाएंगे हालांकि पहले चरण में शुरुआत शहरी क्षेत्रों के दुकानों से हो सकेगी.


सिर्फ आधार कार्ड में रिफलिंग की सुविधा


खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि हितग्राहियों को 5 किलो का सिलेंडर लेने के लिए शुरुआत में 1500 से 1600 तक देने होंगे, इसके बाद 500 से 600 रुपये में रिफलिंग होगी, सिलेंडर बेचने पर एजेंसी को 30 रुपये और राशन दुकानदार को 40 रुपये कमीशन के रूप में मिलेंगे. अगर कोई हितग्राही एक बार सिलेंडर लेने के बाद दोबारा ना लेना चाहे तो सिलेंडर वापस करने पर उसे 500 रुपये भी दिए जाएंगे. वहीं सिलेंडर का लाभ लेने के लिए पहले हितग्राहियों को कागजी कार्रवाई के दौर से गुजरना पड़ता था और कई सारे दस्तावेज की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन केवल आधार कार्ड से ही हितग्राहियों को अब सिलेंडर मिल सकेगा और इसके अलावा किसी तरह की कोई दस्तावेज या कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी.


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