Bilaspur News: छत्तीसगढ़ की चर्चित झीरम कांड के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. एनआईए के अपील को बिलासपुर कोर्ट ने ठुकरा दिया है. इससे अब राज्य सरकार की जांच एजेंसी जांच के लिए स्वतंत्र हो गई है. लंबे समय इस मामले की जांच को लेकर राज्य राजनीति बहस चल रही थी.


दरअसल झीरम हत्याकांड में जान गवाने वाले उदय मुदलियार के बेटे ने 2020 में जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में झीरम कांड पर एफ आई आर दर्ज करवाया था. दूसरी बार इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें कहा गया था की झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए ने हत्या और राजनीतिक षड्यंत्र इस दोनों को नहीं जोड़ा गया है. इस लिए चाहते थे की राज्य सरकार के अधीन जो एजेंसी है एसआईटी वो इसकी जांच करें. ताकि पता चल सके की इस हत्याकांड षड्यंत्र के दोषी कौन है ?


एनआईए ने एफआईआर को दी चुनौती
वहीं दूसरी तरफ इस मामले की 2013 से जांच कर रहे है एनआईए ने इस एफआईआर को चुनौती देते हुए जगदलपुर विशेष न्यायालय में अपील किया था. जिसे जगदलपुर विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया था तब एनआईए ने बिलासपुर हाईकोर्ट को अपील किया गया था. जिसपर आज सुनाई हुई है. बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस मामले एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है.अपको बता दें की एनआईए ने हाई कोर्ट में अपील पेश किया था तब कहा गया था कि हमने शुरुआती दौर से हत्याकांड मामले में जांच किया है आगे भी जांच करने का हमारा पूर्ण अधिकार है. लेकिन बिलासपुर कोर्ट ने एनआईए के अपील को खारिज कर दिया है.


2018 में कांग्रेस ने बनाया जांच के लिए एसआईटी
गौरतलब है की झीरम जांच के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद 2018 में ही जांच किए एसआईटी गठन किया गया है. इसमें जांच के नए बिंदुओं के साथ इस मामले की जांच करवाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है.कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है की पूरे घटनाक्रम में केवल एक नक्सली हमला नहीं है इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है. इसमें हत्या का मामला भी दर्ज होना चाहिए.


स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है एसआईटी
छत्तीसगढ़ में इस मामले को लेकर लंबे समय से बहस चल रहा थी. इस पर आज बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है जितेंद्र मुदलियार के एफआईआर को चुनौती देने के लिए एनआईए की अपील को बिलासपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है अब माना जा रहा है कि राज्य सरकार की एजेंसी है वह आप स्वतंत्र हो जाएगी. 


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