Chhattisgarh News: नाबालिग बेटी को धमकाकर पिता बनाता था शारीरिक संबंध, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Chhattisgarh Court News: न्यायालय ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में हरदीबाजार थाना में धारा 376, 323, 506 भादवि तथा 4,6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था.
Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नाबालिग पुत्री से कलयुगी पिता अनाचार की घटना को अंजाम देता रहा. बालिग होने पर पुत्री के विवाह के बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था. जिसे लेकर पीड़िता ने अपनी मां और पति को मामले के संबंध में बताते हुए हरदीबाजार थाना में अपराध पंजीबद्ध कराया था. मामले में न्यायालय ने दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
पीड़िता ने मां के साथ मिलकर दर्ज कराई शिकायत
मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदीबाजार अंतर्गत ग्राम में रहने वाली नाबालिग वर्ष 2012 में जब 12 वर्ष की थी और कक्षा 6वीं में पढ़ाई करती थी. जब भी वह घर में अकेली रहती थी पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था. मना करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देता था. बालिग होने पर उसकी शादी 2021 में हो गई और वह अपने ससुराल चली गई. शादी के दो माह बाद इलाज कराने के बहाने से पिता फिर उसे अपने घर ले आया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा. मना करने पर पैर को मरोड़ने के साथ मारपीट की गई. पीड़िता ने अपनी मां व पति को घटना से अवगत कराया. मामले में हरदीबाजार थाना में धारा 376, 323, 506 भादवि तथा 4,6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था. मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्वाई
प्रकरण में अपर सत्र एफटीएससी (पॉक्सो) कटघोरा न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी दुष्कर्मी पिता के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए सबूत के आधार पर आरोप सिद्ध पाए जाने पर फैसला सुनाया गया. आरोपी को धारा 376 के आरोप में आजीवन कारावास, 323 के आरोप में 1 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 506 में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल द्वारा किया गया.
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