Chhattishgar News: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को 3 महीने बाद बिलासपुर हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) से जमानत मिल गई है. जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से शुक्रवार को कालीचरण (Kalicharan) को जमानत मिली. कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बांड और 50 हजार डिपॉजिट करने की शर्त कालीचरण को जमानत दे दी है.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कालीचरण की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सरकारी वकील ने जमानत याचिका के खिलाफ कहा "उनको अपनी हरकतों का कोई पछतावा नहीं है." वकील ने यह भी कहा "आशंका है कि जमानत मिलने की स्थिति में जेल से बाहर आने ही सांप्रदायिकता फैला सकते हैं."
कालीचरण के वकील ने दी यह दलील
वहीं कालीचरण के वकील ने कोर्ट में कहा "किताबों में लिखी हुई बातों पर सार्वजनिक रूप से बयान देना कोई अपराध नहीं है. कालीचरण के 90 दिनों से जेल में बंद है उसे जमानत का अधिकार है." दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद कोर्ट सुरक्षित रखा था. वहीं शुक्रवार को अरविंद कुमार चंदेल कालीचरण को जमानत दे दी है है.
गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में पिछले वर्ष 25 - 26 दिसंबर को आयोजित एक धर्म संसद में कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा के खिलाफ अपशब्द कहे थे. इसके बाद कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे में कालीचरण के खिलाफ टीकरापारा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया था.
इसके बाद रायपुर पुलिस ने कालीचरण को मध्यप्रदेश से 30 दिसंबर की सुबह गिरफ्तार किया था जिसके बाद से कालीचरण जेल बंद था. जिला न्यायालय में जमानत नहीं मिलने पर कालीचरण ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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