Chhattisgarh News: सरकारी स्कूलों में बिजली लगाने के नाम पर करोड़ों का घोटाला, वकील की शिकायत पर छह लोगों पर FIR
Ambikapur News: शिकायतकर्ता के मुताबिक 2011-12 और 12-13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बिजली लगाने के नाम पर तीन करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला किया गया है.
Surguja News: सरगुजा जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विद्युतीकरण के नाम पर करीब तीन करोड़ रुपए के फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है. इस मामले में एचएल शर्मा तात्कालीन कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण यांत्रिकी सब डिवीजन कार्यालय अंबिकापुर,रीता सेन सब इंजीनियर अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिकी सब डिवीजन बलरामपुर,रूपाली सिन्हा सब इंजीनियर लोक निर्माण विभाग यांत्रिकी अंबिकापुर, सीमा साहू सब इंजीनियर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विद्युतीकरण यांत्रिकी उपसंभाग कोरबा और ठेकेदार गणपति कंस्ट्रक्शन रायपुर और निशिकांत त्रिपाठी रायपुर के खिलाफ धारा 409, 420 व 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
क्या कहना है कि शिकायतकर्ता का
शिकायतकर्ता अधिवक्ता दिनेश सोनी ने बताया कि सरगुजा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत 2011-12 और 12-13 में प्राइमरी और मिडिल स्कूल भवनों में विद्युतीकरण के कार्यों में फर्जी बिल वाउचर लगाकर शासकीय राशि गबन के मामले में परिवाद पेश किया गया था.परिवाद के बाद न्यायालय ने संबंधित दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे.इसके बाद पुलिस ने तात्कालीन कार्यपालन अभियंता एचएल शर्मा,सब इंजीनियर रीता सेन, रूपाली सिन्हा, सीमा साहू व ठेकेदार गणपति कंट्रक्शन और निशीकांत त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
सोनी ने बताया कि 2011-12 और 12-13 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राइमरी और मिडिल के कुल 1005 स्कूलों में विद्युतीकरण कार्य 30 हजार रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से करीब तीन करोड 1 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी,लेकिन स्कूलों में बिना विद्युतीकरण कार्य किए राशि का भुगतान संबंधित ठेकेदार को कर दिया गया.इसके साथ ही कार्य पूर्णता प्रमाण भी जारी किया जा चुका है.उक्त कार्यों के संबंध में कमिश्नर सरगुजा के समक्ष शिकायत दर्ज की गई थी. उसके आधार पर जांच दल गठित कर मामले की जांच किया गया.
न्यायालय ने क्या आदेश दिया है
इस मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अंबिकापुर के न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए.इसके आधार पर कोतवाली थाना अंबिकापुर में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में ईई,तीन इंजीनियर और दो ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है.
पुलिस का क्या कहना है
एएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि कोतवाली थाना में धारा 409, 420 के तहत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है. यह 2012-13 का मामला है.इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शाला में विद्युतीकरण कार्य को लेकर अनियमितता पाई गईं थीं.जिसके आधार पर प्रार्थी ने न्यायालय में परिवाद लगाया था.जिसपर कुल 6 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामले की विवेचना की जा रही है. उन्होंने कहा कि तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.