सूरजपुर ज़िले के इस इलाक़े में लगा नाईट कर्फ्यू, स्कूल-आंगनबाड़ी बंद रहेंगे, जानें पूरी गाइडलाइन
प्रतापपुर क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. साथ ही कोचिंग और जिम पर भी पाबंदी रहेगी.
Surajpur News: सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके में कोविड संक्रमण तेजी से फैल रहा है. वहीं इसको लेकर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक हो गई, जिसको देखते हुए अब यहां नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं.
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
अब जनपद पंचायत प्रतापपुर क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक सभी गैर-व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. प्रतापपुर क्षेत्र के सभी शासकीय और गैरशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग, ट्यूशन संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगे.
इन पर रहेगी पाबंदी
वहीं स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी. इसके अलावा जिम पर पाबंदी रहेगी. वहीं जरूरत पड़ने पर 15-16 आयु वर्ग के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खोला जा सकेगा.
सर्दी होने पर कराना होगा टेस्ट
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी होटल, रेस्टोरेंट मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. वहीं अगर किसी व्यक्ति को सर्दी खासी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केंद्र में कोविड-19 जांच कराना और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा.
सख्ती से करना होगा पालन
रिपोर्ट पॉजिटिव होने और होम आईसोलेशन के लिए अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्त का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट और विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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