Tribal Reservation: छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिसंबर को बुलाया गया है. ये छोटा विधानसभा सत्र होगा. केवल 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा की कार्यवाही होगी. इसके लिए राज्यपाल ने अनुमति दे दी है. बुधवार सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विधानसभा की विशेष सत्र बुलाने के लिए पत्र लिखा था. इसके बाद राज्यपाल ने 3 दिवसीय सत्र के लिए अनुमति दे दी है.


विधानसभा की विशेष सत्र के लिए राज्यपाल ने दी मंजूरी


दरअसल बुधवार दोपहर राज्यपाल अनुसुइया उईके ने राज्य विधानसभा के 15वें सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये 1 दिसंबर 2022 को विधानसभा का विशेष सत्र के लिए अनुमति दी है. राज्यपाल ने अब 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 15वां सत्र आहूत करने के विधानसभा से प्राप्त प्रस्ताव पर बुधवार को हस्ताक्षर किया है. अब यह सत्र 1 और 2 दिसंबर 2022 को आहूत किया जाएगा.


विशेष सत्र में 32 प्रतिशत आरक्षण बहाली पर प्रस्ताव लाने की तैयारी


आपको बता दें की 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है. इससे आदिवासियों का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत हो गया है. इसलिए आदिवासी समाज नाराज है. सड़क में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है. अब विधानसभा के विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला न आ जाए तब तक के लिए कानूनी जानकारों से सुझाव लेकर विधानसभा में आदिवासी आरक्षण बहाल करने के लिए प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है. 


मुख्यमंत्री ने लिखा था विशेष सत्र के लिए आज पत्र
 
गौरतलब है कि बुधवार सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को भेजा इसके कुछ घंटे बाद विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा और राज्यपाल ने विधानसभा विशेष सत्र के लिए अनुमति दे दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है.


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