Chhattisgarh में पुरानी पेंशन स्कीम के लिए वित्त विभाग का आदेश, जानिए कब से मिलेगा लाभ
Raipur News: विधानसभा के बजट सत्र में सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. योजना को लागू कर दिया गया है.
Chhattisgarh Old Pension Scheme: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू कर दी गई है. इसके बाद नए अंशदायी पेंशन योजना के अधिकारी कर्मचारीयों को इसी वित्तीय वर्ष से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. भूपेश बघेल सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग तीन लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.
पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्देश जारी
दरअसल, विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे. इसको लेकर वित्त विभाग ने 1 अप्रैल को पुरानी पेंशन योजना के संबंध में निर्देश जारी किया है. इसके बाद अब भविष्य निधि में मूल वेतन का 12 प्रतिशत की कटौती करने का निर्देश जारी कर दिया है.
ऐसे मिलेगा योजना का लाभ
इसी प्रकार वर्ष 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती अब 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है. जारी निर्देश में ये भी उल्लेख किया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा और पेंशन स्तर पर अलग से रखा जाएगा, इसके साथ संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर ये राशि उसमे दर्शायी जाएगी.
क्या होगा फायदा
गौरतलब है कि, शासकीय कर्मचारियों को नौकरी से रिटायरमेंट के अंतिम महीने में जितनी सैलरी मिलती है. उसका 50 प्रतिशत रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है. अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है. अगर किसी कर्मचारी की आखिरी वेतन 50 हजार है तो उसे रिटायरमेंट के बाद 25 हजार रुपए पेंशन मिलेगा.
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