Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जिनके राशन कार्ड लंबित है, उनके राशन कार्ड अब जल्द बनेंगे. इसके लिए खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन पहले खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को पात्र परिवारों और आवेदकों को नया राशन कार्ड नियमित रूप से जारी करने के सख्त निर्देश दिए थे.


दिशानिर्देश जारी
दरअसल मुख्यमंत्री ने बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 और छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 का सभी जिलों में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और नया राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रखने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में खाद्य विभाग द्वारा सोमवार सभी कलेक्टरों को नया राशन कार्ड जारी करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं.


कलेक्टर करेंगे समीक्षा
खाद्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राशन कार्ड बनाए जाने के लिए जिला स्तर पर लंबित आवेदनों की कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी. लंबित आवेदनों के भौतिक सत्यापन और पात्रता की जांच की कार्यवाही 15 दिन के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं.


जांच के बाद पात्रतानुसार राशन कार्ड जारी कर आवेदकों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप अनिवार्य रूप से करनी होगी. राशन कार्ड बनाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो तथा हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर राशन कार्ड बनकर मिल जाएं.


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