छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की भूमिहीन किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) में नए हितग्राहियों को जोड़ने की तैयारी चल रही है. जिन मजदूरों के पास खेती के लिए खुद की जमीन नहीं है वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. नए पात्र लोग 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं और सालाना 7 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.


कबतक कर सकते हैं आवेदन
दरअसल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नए पंजीयन के लिए 10 जून का समय निर्धारित किया गया है. जिनको इस योजना का लाभ चाहिए दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन के बाद 24 जून तक पंजीकृत आवेदनों की स्वीकृति और निरस्त की जाएगी. आवेदनों के सत्यापन बाद दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 27 जून को सूची का प्रकाशन किया जाएगा.


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नाम कटने पर दावा आपत्ति
ग्राम पंचायत सत्यापन के बाद बनी सूची ग्रामसभा के सामने प्रस्तुत करेगी. इसके बाद लाभार्थी 30 जून से 7 जुलाई तक दावा आपत्ति कर सकते है. विशेष ग्राम सभा में दावा-आपत्ति आवेदनों का समाधान 8 जुलाई को किया जाएगा. ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाइट में नाम दर्ज 9 से 15 जुलाई तक जनपद स्तर पर होगा और अंतिम सत्यापित सूची का प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा.


6 हजार की जगह 7 हजार मिलेगा 
गौरतलब है कि यह छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है. इसका शुभारम्भ 3 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया गया है. योजना के वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली किस्त हितग्राहियों को खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया गया है. पहली किस्त के रूप में 21 मई को 6 हजार रुपए की जगह 7 हजार रुपए दिया गया है लेकिन अभी कुछ पात्र हितग्राही छूट गए हैं जिनको इस योजना में शामिल करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है.


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