Kalicharan Arrest: कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी के गृह मंत्री ने उठाए थे सवाल, अब रायपुर पुलिस ने दी सफाई
पुलिस ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार था. आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग-अलग टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली रवाना हुई थी.
Raipur Police Clarification On Kalicharan Arrest: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है. इस गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है. वहीं इसी आपत्ति के बाद रायपुर पुलिस ने प्रक्रिया पर सफाई जारी किया है. दरअसल गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई है. इस पर पर रायपुर पुलिस ने सफाई दी है.
पुलिस ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार था. आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग-अलग टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली रवाना हुई थी और सभी संभावित स्थानों पर पतासाजी कर रही थी. वहीं मध्य प्रदेश की टीम को खजुराहों में आरोपी कालीचरण के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसके आधार पर खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से जहां कालीचरण किराये पर रह रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया है.
हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील सूचना दी गई
मामले पर आगे रायपुर पुलिस ने बताया कि कालीचरण को हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील को इसकी सूचना दी गई है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा रायपुर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा. रायपुर पुलिस द्वारा पूरी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कालीचरण को हिरासत में लिया गया है. देर शाम तक पुलिस टीम के रायपुर पहुंचने की संभावना है.
कालीचरण के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज
इधर, एक और बड़ी जानकारी सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कालीचरण के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 ए का मामला भी पंजीबद्ध किया है, जोकि राजद्रोह का मामला है. रायपुर पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर को रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर टिकरापारा में कालीचरण के खिलाफ धारा 294, 505(2) भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A भारतीय दंड संहिता भी लगाई गई है.
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