Kalicharan: कालीचरण को लेकर महाराष्ट्र रवाना हुई पुलिस, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ी मुश्किल
Maharashtra: महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल से रवाना हो चुकी है. अब छह जनवरी को उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पेश किया जाएगा.
![Kalicharan: कालीचरण को लेकर महाराष्ट्र रवाना हुई पुलिस, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ी मुश्किल Chhattisgarh Raipur Police Handover Kalicharan to Maharashtra Police ANN Kalicharan: कालीचरण को लेकर महाराष्ट्र रवाना हुई पुलिस, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बढ़ी मुश्किल](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/12/30/f1781c031772c4f1f30ea33ee64b96fe_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Raipur: महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को रायपुर सेंट्रल जेल से कालीचरण को महाराष्ट्र लेकर रवाना हो गई है. दो गाड़ियों में करीब एक दर्जन पुलिस बल के साथ कालीचरण को पुलिस रायपुर से ले गई है. इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस की गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए साथ में गई हैं. कालीचरण को पुणे के जिला कोर्ट में छह जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस पेश करेगी. इसके लिए रायपुर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिली है.
ट्रांजिट रिमांड पर गए महाराष्ट्र
पिछले पांच दिनों से खड़क थाना महाराष्ट्र की एक टीम रायपुर में डेरा जमाए हुए थी. कालीचरण को लेके जाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही थी. मंगलवार को मजिस्ट्रेट भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई थी. इसके बाद कोर्ट ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है. अब 13 जनवरी के पहले महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण फिर रायपुर लेकर आएगी.
13 जनवरी को होगी वापसी
गौरतलब है की रायपुर की तरह महाराष्ट्र राज्य के खड़क थाना में कालीचरण पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण एफआईआर दर्ज है. इसीलिए कालीचरण की तलाश महाराष्ट्र पुलिस भी कर रही थी. लेकिन महाराष्ट्र पुलिस कालीचरण को गिरफ्तार करती इससे पहले रायपुर पुलिस ने कालीचरण को गिरफ्तार किया. कोर्ट ने 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया है. वहीं कालीचरण के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए विधिक सलाह ली जा रही है.
रायपुर में राजद्रोह का मामला
कालीचरण ने 25 और 26 दिसंबर को रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्ति जनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर रायपुर में टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ आईपीसी की धार 124 ए, 294, 505(2),153 ए(1)(ए), 153बी(1)(ए), 295ए, 505(1)(बी) पर अपराध पंजीबद्ध हैं.
ये भी पढ़ें-
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)