Raipur News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर(Raipur) में बिना फिटनेस(Fitness) वाली गाड़ियों(Vehicle) को पंजीयन (registration)रद्द कर दिया जाएगा. बढ़ते सड़क हादसे से बचने के लिए अनफिट गाड़ियों को चलन से बाहर करने के लिए सरकार (CG government) ने बड़ा फैसला किया है. राज्य में पहली बार फिटनेस जांच के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर तैयार किया गया है.यहां हाईटेक मशीनों द्वारा गाड़ी सड़क में चलने लायक है या नहीं इसकी जांच करेगी. 


अब अनफिट गाड़ियों गाड़ियों का पंजीयन निरस्त होगा 
दरअसल पहले आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर विजुअल इंस्पेक्शन करते थे. इसमें गाड़ियों की पूरी तरह से जांच नहीं हो पाती थी. इस लिए अब हाईटेक मशीनों के जरिए गाड़ियों की फिटनेस चेक किया जाएगा. इसकी शुरुआत अगले साल 1 अप्रैल से होगी. अगर 15 साल से अधिक आयु की ट्रांसपोर्ट गाड़ी ऑटोमेटेड फ़िटनेस सेंटर के फ़िटनेस परीक्षण में फेल हो जाती है तो ऐसी गाड़ी का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा.


ऑटोमैटिक मशीन से क्या क्या जांच होगा?
छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर दीपांशु काबरा ने बताया कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में मशीन के द्वारा रोलर ब्रेक टेस्ट, एक्सल भार टेस्ट, सस्पेंशन टेस्ट, साइड स्लिप टेस्ट, जॉइंट प्ले टेस्ट, स्टीयरिंग गियर प्ले टेस्ट, स्पीडो मीटर टेस्ट, स्पीड गवर्नर टेस्ट, एग्जॉस्ट गैस टेस्ट, हेड लाइट टेस्ट किए जाएंगे.ट्रांसपोर्ट वाहन को 8 साल की उम्र से पहले हर 02 साल में फिटनेस प्रमाण निरीक्षण कराना होता है. लेकिन 8 साल से अधिक उम्र के ट्रांसपोर्ट वाहन को हर साल फिटनेस निरीक्षण कराना होता है. यह नियम सवारी गाड़ी और समान ढोने वाली गाड़ी दोनों के लिए होता है, जोकि सवारी या समान ले जाने के लिये कमर्शियल गाड़ियों के रूप में उपयोग होते है.


1 अप्रैल से ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर में जांच कराना अनिवार्य
आपको बता दें कि पहले फिटनेस निरीक्षण का कार्य आरटीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता रहा है. इंस्पेक्टर द्वारा अनुभव के आधार पर विजुवल इंस्पेक्शन करने के बाद फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाता है. कई बार ऐसी परिस्थिति में वाहन-मालिक इस जांच से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं. अनफिट वाहन यदि रोड में चलते हैं तो उनसे एक्सीडेंट की आशंका बनी रहती है. ट्रांसपोर्ट वाहन से एक्सीडेंट होने से जान-माल की हानि ज़्यादा होती है. इन्हीं सब को ध्यान रखते हुए हैवी गाड़ियों का फिटनेस 1 अप्रैल 2024 से ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर से अनिवार्य रूप से कराये जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है.


पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग कराने पर नई खरीदने पर टैक्स में छूट 
इसके अलावा राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को गति देने के लिए स्क्रैपिंग नीति भी लायी गई है, जिसके तहत पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग कराने पर नई गाड़ी ख़रीदने के दौरान टैक्स में 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. इस छूट का लाभ लेने के लिए पहले गाड़ी को ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर से निरीक्षण कराने के बाद रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैपिंग कराना होगा. स्क्रैपिंग कराने के बाद नई गाड़ी ख़रीदने के लिए टैक्स में छूट के लिए सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपाजिट दिया जायेगा जिससे की छूट का लाभ मिलेगा.