Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने गिरफ्तारी के बाद दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
छ्त्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा सभी फेब्रिकेटेट केसेस हैं और प्रॉपर्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है.
Suspended IPS GP Singh: छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू ने बुधावर को रायपुर कोर्ट में पेश किया है. विदेश न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को 2 दिन के लिए जीपी सिंह की रिमांड दी है. अब 14 जनवरी की शाम 5 बजे ईओडब्ल्यू जीपी सिंह फिर कोर्ट में पेश करेगी. दरअसल, मंगलवार को निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को गुरुग्राम से ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है. इसके बाद सड़क मार्ग से एसीबी की जीपी सिंह को लेकर रायपुर पहुंची है और ईओडब्ल्यू के दफ्तर में मेडिकल चेकअप कराने के बाद न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया है. करीब 1 घंटे की बहस हुई है. ईओडब्ल्यू की तरफ से 7 दिन की रिमांड की मांग की गई लेकिन कोर्ट ने 2 दिन के लिए ईओडब्ल्यू को रिमांड दिया और अब 14 जनवरी शाम 5 बजे आईपीएस जीपी सिंह को फिर पेश किया जाएगा.
सभी फेब्रिकेटेट केसेस हैं
जीपी सिंह ने इस कारवाई पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. जीपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, सभी फेब्रिकेटेट केसेस हैं. प्रॉपर्टी को लेकर जीपी सिंह ने कहा कि, 4 मेरे पिताजी के है,7 नंबर से 17 नंबर हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, न हमारा लेना देना है. एफआईआर का अवलोकन कर लीजिए सब स्पष्ट हो जाएगा. कोर्ट के फैसले पर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के वकील एडवोकेट हिमांशु सिन्हा ने कहा कि, 2 दिन के लिए ईओडब्ल्यू को रिमांड मिली है, आगे न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा.
जुलाई 2021 में ACB-EOW ने मारा था छापा
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में उनके सहयोगियो समेत उनके सभी ठिकानो पर एक साथ छापा मारा था जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था और 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई थी. इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह, का मामला दर्ज हुआ था. जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है जो कोर्ट में विचाराधीन है और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह का प्रकरण दर्ज है.
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