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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने की नई पहल, अब घर बैठे अपीलकर्ता सुनवाई में जुड़ सकते है
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए एक नई पहल की है अब अपीलकर्ता घर में बैठे या अन्य किसी स्थान से अपीलार्थी सीधे सुनवाई में मोबाईल की सहायता से शामिल हो सकते हैं.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग(Chhattisgarh State Information Commission) ने एक नई पहल की है. अपीलकर्ता अब मोबाइल के जरिए भी द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे. इससे घर बैठे या अन्य किसी स्थान से अपीलार्थी सीधे सुनवाई में मोबाईल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकते हैं.
अपीलकर्ताओं ने आयोग का किया धन्यवाद
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने बुधवार 21 जून से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है. राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में कई प्रकरणों की सुनवाई में इसका ट्रायल किया गया. आरटीआई के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में बिलासपुर से ठाकुर नवल सिंह और कांकेर से देवाशीष के कई प्रकरणों की सुनवाई की गई. इसमें अपीलार्थी अपने मोबाइल से सुनवाई में शामिल हुए. अपीलार्थियों को घर बैठे सुनवाई होने पर राज्य सूचना आयोग को धन्यवाद दिया. अपीलार्थियों ने कहा कि आयोग द्वारा यह अच्छी पहल की गई है. इससे समय बचेगा और सुविधाजनक अवसर मिलेगा.
अब घर बैठे - बैठे अपीलकर्ता मोबाइल के जरिये सुनवाई में हो सकेंगे शामिल
राज्य सूचना आयुक्त त्रिवेदी ने अपीलार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे मोबाइल कनेक्शन से जुड़ने के लिए बेहतर नेटवर्क का इस्तेमाल करें ताकि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छी मिले. राज्य सूचना आयुक्त जायसवाल ने अपीलार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि अब मोबाइल से प्रकरण की सुनवाई घर बैठे या अन्य स्थानों से मिल सकेगी. उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य सूचना आयुक्त के न्यायालय कक्ष में या संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से अपीलार्थी सुनवाई में शामिल हो रहे थे. अब मोबाइल से भी शामिल होने का अवसर व सुविधा मिल सकेगी.
जानिए कैसे मोबाईल के जरिए सुनवाई में जुड़ सकते है अपीलकर्ता
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव जी आर चुरेन्द्र ने बताया है कि मोबाइल कनेक्शन से अभ्यर्थियों को द्वितीय अपील की सुनवाई में शामिल होने के लिए वर्तमान में ट्रायल बेस पर कार्य शुरू किया गया है. इसमें राज्य सूचना आयुक्त के कोर्ट से अपीलार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर एक लिंक भेजा जाएगा. उस लिंक के द्वारा अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील के प्रकरण में सुनवाई की तारीख में सीधे जुड़ सकेंगे.
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