Raipur News: छत्तीसगढ़ में निलंबित आईएएस समीर विश्नोई (Sameer Vishnoi) और 3 कारोबारियों की मुश्किलें फिर बढ़ गई. कल 10 नवंबर को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में इस सब को पेश किया गया था. इस मामले में बचाव पक्ष ने जमानत की अर्जी लगायी थी. बचाव पक्ष ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को कोर्ट के समक्ष रखा था और जमानत की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने ईडी को एक दिन के लिए और ज्यूडिशियल रिमांड दी थी. इस मामले में आज फिर इस सबक को कोर्ट के सामने पेश किया गया. लंबी दलील के बाद रायपुर कोर्ट ने फिर से 12 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ा दी.


अगली सुनवाई 23 नवंबर को


इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 नवंबर को रायपुर कोर्ट में होगी. कोर्ट के आदेश के बाद सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और सूर्यकांत तिवारी जेल भेजा दिया गया. इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट ने 12 दिन के लिए रिमांड बढ़ाया है. साथ ही बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक कोर्ट के स्टे के बाद जमानत की मांग की. 


कल क्या कहा था वकील ने?


बचाव पक्ष के सीनियर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने कल कहा था कि इस केस में उनके सभी क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा था कि अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत नहीं दी जा सकती तो उनको हाउस अरेस्ट में भेज दिया जाए, मगर उनको जेल में नहीं रखा जा सकता. वकील ने कल कहा था कि एलिगेशन है कि कोई मोबाइल तोड़ दिया गया और कागज खा लिया गया, वो कोई क्राइम नहीं है. उससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनती है.


11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है. इसमें चिप्स के सीईओ समीर विश्नोई के घर और दफ्तर में ईडी ने रेड किया था. इसके बाद ईडी ने कोयला ट्रांसपोर्ट परमिट से जुड़ी गड़बड़ियों में समीर विश्नोई पर आरोप लगाया था.


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