छत्तीसगढ़ में सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई और 3 कारोबारियों को अगले 12 दिन के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. बुधवार (23 नवंबर) को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में ईडी ने जुडिशियल रिमांड बढ़ाने की मांग की. इसपर कोर्ट ने 6 दिसंबर तक के लिए चारों को जेल भेज दिया है. वहीं व्यापारी सुनील अग्रवाल की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
12 दिन के लिए चारों को जेल में रहना होगा
दरअसल सस्पेंड आईएएस समीर विश्नोई और 3 कारोबारियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. लागातार कोर्ट के चक्कर के बाद जेल जाना पड़ रहा है. ईडी को लगातार कोर्ट से ज्यूडिशियल रिमांड बढ़ाई जा रही है. बुधवार को दोपहर चारों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था. इसके साथ कर्नाटक कोर्ट में स्टे के आधार बचाव पक्ष के वकील ने व्यापारी सुनील अग्रवाल के जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने सुनील अग्रवाल को राहत नहीं दी है. चारो को 12 दिन के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया है. अब अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी.
वकील ने कहा सुनील अग्रवाल का कोई कनेक्शन नहीं
कोर्ट के फैसले के बाद बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने मीडिया से बातचीत की है. उन्होंने बताया कि ईडी की मांग पर 6 दिसंबर तक के लिए रिमांड बढ़ाई गई है. आज व्यापारी सुनील अग्रवाल के जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी. सुनील अग्रवाल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है. वो एक व्यापारी हैं. इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में कोई नाम नहीं है और वो केश स्टे है. इस लिए सुनील अग्रवाल को जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है.
कोयला ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी के मामले में ईडी की कार्रवाई
गौरतलब है कि 11 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है. कोयला ट्रांसपोर्ट परमिट में गड़बड़ी और अवैध लेवी को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है. चिप्स के तत्कालीन चीफ आईएएस समीर विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है. वहीं 29 अक्टूबर को फरार कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने भी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है. आपको बता दें कि ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में समीर विश्नोई के नाम 50 लाख रुपए ट्रांसफर होने का भी दावा किया किया है.इस मामले में आइएएस समीर विश्नोई घर और उनके रायपुर के दफ्तर में ईडी ने रेड किया था.